Chhapra: जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर अभिलाषा शर्मा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की घारा-144 के तहत सम्पूर्ण सदर अनुमडल क्षेत्र में छठ पर्व के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्ति की तिथि तक निरोधात्मक कार्रवाई के रुप में निषेधज्ञा लागू की गयी है.
छठ में इन कार्यो पर लगी है रोक
- छठ पर्व के अवसर पर
- घाटों पर अनुष्ठान के दौरान पटाखा की बिक्री एवं प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा
- घाटो पर तैराकी और जल क्रीड़ा बंद रहेगा
- गंगा, सरयु एवं एवं गंडक सहित अन्य नदियां में सरकारी नाव को छोड़ कर किसी अन्य प्रकार के नाव का परिचालन नहीं होगा
- डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
- ध्वनि विस्तारक यंत्र 40 डेसीबल से अधिक आवाज में नहीं बजेगा तथा इस पर अशलील गीत संगीत, जाति, धर्म को आक्रोशित करने वाले गीत नही बजेंगे
- लाउडस्पीकर बजाना रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है
- अनुमण्डल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगा
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