छपरा: बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक, कला जत्था द्वारा कराया जाएगा. उक्त बातें जिलाधिकारी दीपक आनंद ने कही. उन्होंने कहा कि जिले के चयनित कला जत्था प्रतिदिन 3 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करेगा. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में कराया जा रहा है ताकि आम लोगो को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जानकारी सुलभ हो सके.
जिलाधिकारी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति का गठन होगा. जिसमें जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी संयोजक होंगे. शिक्षा विभाग के डीपीओ साक्षरता एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे. प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में संचालन समिति, कार्यान्वयन समिति गठित होगी. जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे.
पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक या हल्का कर्मचारी की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठन होगी, जिसमें साक्षरताकर्मी, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका सदस्य होंगी. प्रखंड एवं विकास स्तर पर गठित समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि नुक्कड़ नाटक का आयोजन रूट चार्ट प्लान के आधार पर प्रत्येक पंचायत में होगा. पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्राप्त स्क्रीप्ट के अनुरूप चयनित कला जत्था द्वारा होगा.
आपको बता दें की सूबे में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 5 जून 2016 से लागू है. इस अधिनियम के लागू होने से जनता की शिकायतों का निष्पादन 60 दिनो के अन्दर होना है. जानकारी जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी अनिल चौधरी ने दी.
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