10 एवं 25 जून को सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधज्ञा रहेगी लागू

10 एवं 25 जून को सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधज्ञा रहेगी लागू

Chhapra: राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ एवं राष्ट्रीय किसान महासभा द्वारा किसानों का ऋण माफ़ करने एवं फसलों की समुचित मूल्य निर्धारित करने संबंधी मांगों को लेकर दिनांक 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है. इसी प्रकार जन अधिकार पार्टी द्वारा बिहार राज्य को विषेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 10 जून को रेल रोको आन्दोलन तथा 25 जून को बिहार बंद का आह्वान किया गया है.

इसके मद्देनजर जिलाधिकारी सारण सुब्रत कुमार सेन एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय के संयुक्त निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चेत नारायण राय ने बताया कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बंद समर्थकों द्वारा विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, डाकघर, दुकानों आदि को बंद कराने के कारण विधि व्यवस्था प्रभावित होने तथा लोक शांति भंग होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है. विधि व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए सम्पर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 10 एवं 25 जून को सुबह 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

उन्होंने कहा कि इस दौरान निषिद्ध क्षेत्र में किसी तरह का अपराध करने तथा शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

File Photo 

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