शराब बंदी कानून के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य अपराध: जिलाधिकारी

शराब बंदी कानून के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य अपराध: जिलाधिकारी

शराब बंदी कानून के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य अपराध: जिलाधिकारी

Chhapra: सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू है. परंतु बड़े पैमाने पर शराब दूसरे राज्य से चोरी छिपे विभिन्न साधनों से लाकर उसका सेवन निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं परिवहन किये जाने की घटना लगातार प्रकाश में आ रही है. इनमें सर्वाधिक खतरनाक मिलावटी व बनावटी शराब का निर्माण व सेवन है.

उल्लेखनीय है कि शराब के जल्द निर्माण हेतु शराब कारोबारियों द्वारा देशी शराब, मिलावटी शराब, ताड़ी, स्प्रीट बनाने के क्रम में मिलावटी पदार्थों, दवाओं, रसायनिक पदार्थों जैसे-नौसादर, यूरिया एवं बेलियम-10 टेबलेट आदि के मिश्रण से जहरीला शराब निर्मित किया जाता है.

इस प्रकार के शराब के सेवन से काफी संख्या में शराब पीने वालो की मृत्यु होने की संभावना रहती है. जिसे “हुच ट्रेजडी“ कहा जाता है. जिला प्रशासन सारण के द्वारा मद्यनिषेध अधिनियम के कड़ाई से अनुपालन कराने एवं “हुच ट्रेजडी“ की घटना को रोकने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा मद्यनिषेध महाभियान के तहत निर्गत आदेश का अनुपालन करते हुए विभिन्न थानान्तर्गत स्थित संवेदनशील अतिसंवेदनशील स्थानों पर सर्च, छापामारी, जागरूकता अभियान की कार्रवाई गठित टीम के द्वारा की जा रही है. जिसमें काफी सफलता भी मिल रही है. इस अभियान में पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल महिला पुलिस, दफादार एवं चौकीदार के साथ पुलिस सहायता के लिए अन्य एजेंसी को भी शामिल किया गया है.

पुनः जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के माध्यम से अपर अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा, अंचलाधिकारी मकेर, अमनौर, गड़खा, इसुआपुर, पानापुर, मषरख, तरैया एवं परसा को थानाध्यक्ष, प्रभारी, ए०एल०टी०एफ०, अंचल पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, सारण को स्वयं आस-पास के थाना से समन्वय करते हुए संयुक्त टीम बनाकर देशी-विदेशी शराब, स्प्रीट पिलाने वाले जगहों, शराब बनाने वाले जगहों, स्प्रीट सप्लाई चेन तथा शराब बनाने, बेचने व पिलाने के सभी संभावित जगहों पर छापामारी कर अवैध शराब की बरामदगी व अवैध कारोबारियों की गिरफ्तारी करने तथा बनाने वाले, पिलाने वाले जगहों पर बने संरचना-भट्टी, झोपड़ी आदि को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है.

पूर्व के कांडों के वांछितों, कारोबारी माफियाओं की गिरफ्तारी करने हेतु ए०एल०टी०एफ को दिए गए क्षेत्र के थानों के साथ संबद्ध किया गया है. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा को निदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब के कारोबार, बिक्री, भण्डारण आदि की लगातार जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को समन्वय स्थापित करते हुए उक्त अभियान में अपेक्षित सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.

साथ ही आवश्यकतानुसार प्रचार प्रसार हेतु कल्याण विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना एवं जीविका के कर्मियों से सहयोग को कहा गया है. छापामारी कार्यों का उपविकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता के द्वारा प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाएगा.

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि निर्दिष्ट कार्यों को करने के साथ साथ जनसाधारण के बीच लाउडस्पीकर से जागरूकता व प्रचार-प्रसार भी करें कि शराब पीने से गंभीर बीमारी एवं मौत होती है. इसलिए शराब का सेवन न करें. इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने पीने अथवा बिक्रि हेतु शराब भण्डारित किया हो तो उन्हें निदेश दिया गया है कि वि अविलम्ब उसे विनष्ट करें. अन्यथा पकड़े जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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