Chhapra: रिविलगंज थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में 8 वर्ष बाद आरोपित अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. साथ ही साथ अभियुक्तों को आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश सुमन कुमार दिवाकर ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 68/12 के सत्र वाद संख्या 417 /13 में रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमशुद्दीनपुर निवासी अवधेश राय, शंकर राय, झब्बू राय, बहरान राय उर्फ कमेश्वर राय, संतोष राय, अनिल राय को दफा 302 /34 मे आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. साथ ही अवधेश राय को 27 आर्म्स एक्ट मे पांच साल की सजा एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.
इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह एवं उनके सहायक सुशांत सागर तथा अभियुक्तों की ओर से हरिमोहन सिंह एवं उमेश सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.
विदित हो कि उसी गांव के धीरेंद्र कुमार राय ने 7 जून 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि सुबह 8:00 बजे अपने घर से उत्तर बिन टोली के पास बगीचा में आम देखने अपने भाई भूटेली राय के साथ गए थे. आम के बगीचे से वापस आने के क्रम मे रास्ते में बिन टोली के पास उत्तम राय के मकान के पास पहुंचे तो अवधेश राय हाथ में पिस्तौल लिए साथ में सभी अभियुक्त मारने के लिए दौड़े.
इसी बीच अवधेश राय हाथ में लिए रिवाल्वर से फायर कर दिया. सूचक किसी प्रकार भाग कर जान बचा सका लेकिन उसके भाई भुटेली को सभी ने मिलकर पकड़ लिया और गोली मार दी. हल्ला होने पर लोग जुटे तो सभी भागे उचित इलाज हेतु छपरा सदर अस्पताल लाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई. 31 जुलाई 2012 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया न्यायालय में डॉक्टर एवं दरोगा सहित 7 लोगों की गवाही हुई.