मतगणना के दिन पूरे शहर में लागू रहेगी धारा 144, विजय जुलूस निकालने की नहीं होगी अनुमति

मतगणना के दिन पूरे शहर में लागू रहेगी धारा 144, विजय जुलूस निकालने की नहीं होगी अनुमति

Chhapra: लोकसभा आम चुनाव की मतगणना की तिथि 23 मई को पूरे छपरा शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कराने का निदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा को दिया गया है.

राजनीतिक दल को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी
जिलाधिकारी ने कहा है कि मतगणना समाप्ति के पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी क्योकि मतगणना के दिन शहर में धारा 144 लागू रहेगी.

जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया है कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी दिनांक 23 मई 2019 को प्रातः 5ः00 बजे तक अपने प्रतिनियुक्ति के स्थान पर पहुँच जाएँगे और अपने कार्यों का सम्पादन मतगणना कार्य की समाप्ति तक करेंगे.

विधि-व्यवस्था के कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी मतगणना की समाप्ति के बाद स्थिति सामान्य होने के उपरान्त ही अपने प्रतिनियुक्ति का स्थान छोडेंगे. इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को चौकस रहने का निदेश दिया गया है.

मतगणना के अवसर पर मतगणना केन्द्र के आस-पास बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठ होने की सम्भावना को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है तथा बैरियर भी लगाने का निदेश दिया गया है. शिवनगरी माला मोड, मालागाँव रोड, घेघटा रेलवे क्रॉसिंग तथा विश्वविद्यालय मुख्य द्वार के पास बैरियार लगाया जाएगा जहाँ से वाहन मतगणना स्थल की ओर जाएँगे लेकिन मतगणना स्थल से वापस आने वाले वाहन इन मार्गो पर नहीं चलेंगे बल्कि प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्वी चाहर दिवारी के पूरब एन.एच.-19 से आने वाली सड़क से होकर जाएँगे.

शांति पूर्ण मतगणना कार्य हेतु नगर क्षेत्र में भी गश्तीदल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जारी संयुक्तादेश में कहा गया है कि मतगणना हेतु सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल बनाया गया है. मतगणना हॉल में चिन्ह्ति पास के अनुसार ही पदाधिकारी/कर्मी/अभ्यर्थी/अभ्यर्थी एजेन्ट प्रवेश कर पायेंगे। मतगणना परिसर की सुरक्षा हेतु अलग से दण्डाधिकारी, दो पुलिस पदाधिकारी, एक सेक्शन सशस्त्र बल, एक सेक्शन टीयर गैस, बीस लाठी बल एवं महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतगणना परिसर एवं अन्य स्थानों पर विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था के वरीय प्रभार की जिम्मेवारी श्री सुहर्ष भगत उपविकास आयुक्त एवं रहमत अली पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सारण को दी गयी है.

मतगणना स्थल पर प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य द्वार के सामने वाले जगहों में पार्किग की व्यवस्था की गयी है. अग्निशमन दस्ता, चिकित्सा दस्ता, पेयजल, प्रकाश, संचार, सफायी, शौचालय की समुचित व्यवस्था रखने का निदेश दिया गया है. 

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