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आधार लिंक न कराने पर 1 अप्रैल से बेकार हो सकता है पैन कार्ड

नई दिल्ली: पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर-पीएएन) को आधार से लिंक कराने के लिए आज का दिन यानी 31 मार्च का दिन ही बचा है। आधार कार्ड से लिंक न कराने पर 1 अप्रैल से पैन कार्ड बेकार भी हो सकता है।

पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है लेकिन इस बार समय सीमा को बढ़ाने के अभी तक कोई संकेत केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं।

पहले पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की गई थी। बाद में लॉकडाउन की वजह से इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस डेट लाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया था।

अब पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक है। ऐसे में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन बेकार हो सकता है और पेनाल्टी की वजह भी बन सकता है।

जानकारों के मुताबिक इनकम टैक्स की धारा 272-बी में इस बात का प्रावधान है कि अगर तय समय सीमा में आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया गया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ली जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार

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