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विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वालों का वाहन होगा जब्त

पटना: शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 13 अगस्त को सभी वाहन कंपनियों के साथ इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी रखी जाएगी, जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जाएगी. यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी. इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए.

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