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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 25 साल की सजा

-राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश

गया (एजेंसी): तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दो अभियुक्तों को 25-25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, पीड़िता को राज्य सरकार को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त अजय मांझी व सरजू मांझी को पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया था। दोनों अभियुक्त फतेहपुर थाना क्षेत्र के पकरी ग्राम का रहने वाला है। यह घटना 23 मई 2019 की रात्रि की है । घटना वाले दिन पीड़िता अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी। रात्रि में उसकी मां को पता चला कि बेटी घर पर नहीं है ।काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता को घर से ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के दूसरे दिन पीड़िता की मां ने एक दूसरे गांव के निकट बेटी को खून से लथपथ स्थिति में पाया था।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अरुण कुमार व रंजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा और बहस की।

यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 124 /2019 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया ।इस मामले में अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर को निर्धारित की थी। लेकिन अदालत ने उक्त तिथि पर फैसला नहीं सुनाया। फैसला मंगलवार यानी 07 दिसंबर को अदालत ने सुनाया।

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