Patna: बिहार के सभी जिलों में अब हैंडहेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट ट्रैफिक रूल तोडऩे वाले और मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघनकर्ताओं से ई-चालान काट जुर्माने की राशि वसूली जाएगी. सरकार जुर्माना भरने वालों को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से जुर्माने की राशि जमा करने की सुविधा मुहैया कराएगी.
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के अनुसार सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन दारेागा को पटना के विश्वेशरैया भवन सचिवालय में हैंडहेल्ड डिवाइस चलाने की ट्रेनिंग दी गई है. अब ई चालान के जरिये जुर्माने की राशि को जमा करना होगा. जिससे यह प्रक्रिया काफी आसान और सुलभ हो जाएगी.