पटना: राज्य के शहरों में फुटपाथी दुकानदारों को अब लाइसेंस दिया जायेगा, ताकि उन्हें कोई प्रताड़ित न कर सके. मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन नियमावली, 2017 को मंजूरी दी.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इसके लागू होने से जहां फुटपाथी दुकानदारों के अधिकार और जीविका की सुरक्षा होगी, वहीं उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र स्थलों से हटाने के बाद दूसरी जगह पर दुकान चलाने का स्थान आवंटित किया जायेगा. उन्हें लाइसेंस देने के लिए नगर निकायों में एक समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे. इसमें फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि और एनजीओ के सदस्य शामिल होंगे.
लाइसेंस के लिए न्यूनतम 150 रुपये और अधिकतम 500 रुपये शुल्क लिया जायेगा. समिति को लाइसेंस की अवधि तय करने और इसे रद्द करने का भी अधिकार होगा. समिति फुटपाथ दुकानदारों की जीविका की सुरक्षा के लिए नीति बनाने के अलावा इन दुकानदारों की कोटि का भी निर्धारण करेगी. इनमें स्थायी, अस्थायी या चलंत फुटपाथी दुकानदार होंगे.