हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन और पेंशन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन और पेंशन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन और पेंशन

नालंदा, बिहारशरीफ :  बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) ने पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन शीघ्र भुगतान करने की मांग बिहार सरकार से की है।

फैक्टनेब ने स्पष्ट किया है कि एल.पी.ए. संख्या 683/2023 एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 808/2019 में पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वह संबद्ध महाविद्यालयों में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के हक में एक ऐतिहासिक और समाजोपयोगी निर्णय है। इसके अनुसार सरकार को उनके वेतन और पेंशन की व्यवस्था अविलंब करनी चाहिए।

फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ. शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो. राजीव रंजन और मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण गौतम ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में संबद्ध महाविद्यालयों की भूमिका और वहां कार्यरत कर्मियों की दशकों की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय सुनाया है जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जाना अनिवार्य है।

प्रो. अरुण गौतम ने बताया कि 30 अप्रैल से राज्यव्यापी “वेतन-पेंशन भुगतान जागरूकता सभा” की शुरुआत की गई है ताकि सरकार पर न्यायालय के निर्णय को लागू करने का दबाव बनाया जा सके।इस कड़ी में अगली संयुक्त सभा 20 मई को अल समस डिग्री कॉलेज अररिया में आयोजित की जाएगी। यह सभा पूर्णिया विश्वविद्यालय, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा एवं तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के शिक्षकों की संयुक्त भागीदारी में होगी। इसमें भागलपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ. सिन्हा, सचिव डॉ. रविन्द्र कुमार सहित कई शिक्षाविद और प्रतिनिधि शामिल होंगे।

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