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पोक्सो एक्ट में दो महिला और चार ग्राहक को दस साल की जेल के साथ जुर्माना भी

बेगूसराय: नाबालिग लड़की से जबरन देह व्यापार कराने के मामले में बेगूसराय पोक्सो न्यायालय ने दो महिला सहित चार आरोपियों को दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं 50-50 का जुर्माना किया है।

जिला पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो वाद संख्या 35/2020 की सुनवाई पूरी करते हुए 31 जुलाई को सभी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आज इस मामले के आरोपी नगर थाना के कपस्या चौक निवासी अनीता देव एवं रानी देवी को पोक्सो एक्ट की धारा-चार में दोषी पाकर दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 50-50 हजार जुर्माना किया।

इसके साथ ही दोनों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा-तीन में एक साल जेल एवं एक हजार जुर्माना, धारा-चार मे एक साल जेल एवं एक हजार जुर्माना, धारा-छह में तीन साल जेल एवं एक हजार जुर्माना एवं धारा-छह में सात साल जेल एवं दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

जबकि, नगर थाना द्वारा छापेमारी के दौरान देह व्यापार के लिए लाई गई नाबालिग लड़की के साथ जबरन संबंध बनाने वाले चार ग्राहकों अमरजीत कुमार, गौरव कुमार, हिमांशु कुमार एवं सुमित कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा-चार में दोषी पाकर दस साल सश्रम कारावास एवं पचास हजार का जुर्माना किया गया है। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने 11 गवाहों की गवाही कराई, जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया।

इन लोगों पर आरोप था कि देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची नगर थाना की पुलिस ने कपस्या चौक के समीप स्थित देह व्यापार का धंधा करने वाली दो महिलाओं के घर से नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया था। मौके पर से ग्राहक बताए गए चार युवक भी पकड़े गए थे, जिसके बाद करीब दो वर्षो के अंदर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाकर ”न्याय सबके लिए” की अवधारणा को और मजबूती दिया है।

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