बहुचर्चित भरत सिंह हत्याकांड मे भाजपा नेता कोर्ट से दोषी करार

बहुचर्चित भरत सिंह हत्याकांड मे भाजपा नेता कोर्ट से दोषी करार

सीवान: जिले के राजनीति में भूचाल पैदा कर देने वाला महाराजगंज के भरत सिंह हत्याकांड के मामले में गुरूवार को सीवान ए.डी.जे. (द्वितीय) ए. के. दुबे के न्यायालय ने भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को दोषी करार दिया.

कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को सीवान पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. बहुचर्चित हत्याकांड व महाराजगंज के पूर्व विधायक स्वर्गीय दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह के अपहरण व हत्या के मामले में पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र व भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को नामजद किया गया था लेकिन 17 अप्रैल 2012 को सीवान एफ.टी.सी. (प्रथम) के कोर्ट ने उन्हें उक्त मामले में बरी करते हुए निर्दोष करार दिया था लेकिन मृतक के पुत्र ने पटना हाईकोर्ट में सीवान एफ.टी.सी. के फैसले को चुनौती दी थी. मृतक भरत सिंह के पुत्र के द्वारा किए गए अपील पर पटना उच्च न्यायालय ने उक्त पुरे मामले में पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था.

गौरतलब हो कि 15 फरवरी 2000 को विधानसभा आम चुनाव के दौरान महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दामोदर सिंह के भाई भरत सिंह का अपहरण हो गया था व 17 फरवरी को उनकी हत्या की हुई शव बरामद किया गया था.
उक्त मामले को लेकर महाराजगंज थाना में जितेन्द्र स्वामी के खिलाफ थाना कांड संख्या 14/2000 दर्ज किया गया था.

बता दे कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त मामले में सीवान ए.डी.जे.(द्वितीय) के न्यायालय में सुनवाई चल रहा था जिसमें गुरूवार को भाजपा नेता जितेन्द्र स्वामी को भादवि 302, 364, 201 व आर्म एक्ट के तहत दोषी करार दिया व सीवान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुये जेल भेज दिया.

साभार: श्रीनारद मीडिया सर्विसेज

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