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शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल शिफ्ट किये जाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

पटना: मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 दिन के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का फैसला सुनाया.

चर्चित तेजाब कांड समेत कई मामलों के आरोपी राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर बुधवार को बड़ा फैसला आया. शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. पूर्व सांसद शहाबुद्दीन फिलहाल सीवान जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से यहां तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई हो सके. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करे. पीठ ने कहा, ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना अदालत का दायित्व एवं कर्तव्य है.’ न्यायालय ने कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों में सुनवाई तिहाड़ जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी.

सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिकाएं दायर की थीं.

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