पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है. आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद पर आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका पर अपना अहम फैसला सुनाते हुए केस चलाने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को पलटकर,सीबीआई की दलील स्वीकार करते हुए चारा घोटाले में हर केस की ट्रायल अलग से करने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि घोटाले के सभी 40 अभियुक्तों पर षड्यंत्र रचने का केस चलाया जायेगा. कोर्ट के इस फैसले से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
ज्ञात हो कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते झारखंड के देवघर के कोषागार से 84.53 लाख रुपये गैरकानूनी तरीके से निकाले के मामले में अब नये सिरे से मुकदमा चलेगा. सीबीआइ ने पूर्व बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारी सजल चक्रवर्ती पर भी आरोप को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. साथ ही, सीबीआई ने झारखंड हाइकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद के खिलाफ कई धाराओं के आरोपों को रद्द कर दिया गया था. पूर्व में हाइकोर्ट ने कहा था कि एफआइआर संख्या 20ए-1996 में इन सारी धाराओं में मुकदमा चल चुका है, दोबारा उन्हीं धाराओं में मुकदमा नहीं चल सकता.