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#FodderScam: दुमका मामले में लालू प्रसाद दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

पटना: चारा घोटाला के दुमका कोषागार केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं, जबकि बिहार के पूर्व मु्ख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है. 31 आरोपियों में से 19 दोषी और 12 निर्दोष साबित हुए हैं. 21 से 23 मार्च तक सीबीआई कोर्ट इस मामले में दोषियों को सजा सुनाएगी.

इससे पहले लालू प्रसाद को रिम्स से सीबीआई कोर्ट लाया गया और फैसला सुनाया गया. बीते 17 मार्च को जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद आरजेडी सुप्रीमो को रिम्स में भर्ती कराया गया था. फैसला सुनने के बाद लालू प्रसाद फिर से रिम्स पहुंच गये हैं.

सीबीआई कोर्ट का फैसला
लालू प्रसाद-दोषी, जगन्नाथ मिश्र- निर्दोष, ध्रुव भगत- निर्दोष, लाल मोहन प्रसाद- निर्दोष, मनोरंजन प्रसाद-दोषी, एमसी वेदी-दोषी, निहाल चंद्र सुवर्णो- निर्दोष,सप्लायर अजित कुमार शर्मा- दोषी, नंद किशोर प्रसाद-दोषी, सप्लायर अरुण कुमार सिंह- दोषी, ओपी दिवाकर- दोषी, राधा मोहन मंडल-दोषी, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद- निर्दोष.

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