पटना, 14 अगस्त (हि.स.)। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को बिहार के बाहुबली मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को एके 47 बरामदगी एवं एक अन्य केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया ।
जस्टिस चंद्रशेखर झा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। 2016 से ही वह जेल में बंद हैं। अब उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।
अनंत सिंह आज या कल बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले से उनके समर्थकों एवं परिवार में खुशी की लहर है। समर्थकों का कहना है अब भाजपा-जदयू गठबंधन और मजबूत होगा।