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बिहार में गांधी जयंती और पशु दिवस पर नहीं होगी मांस-मछली की बिक्री

 

-बाजार के अलावा रेस्टोरेंट, होटलों में भी रोक

-निरामिष दिवस के रूप में मनेगा गांधी जयंती

पटना: बिहार सरकार ने शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए दो और चार अक्टूबर को मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक का आदेश जारी किया है। ना सिर्फ बाजारों में कच्चे मांस-मछली की बिक्री पर रोक रहेगी, बल्कि इस बार रेस्टोरेंट और होटलों में भी मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।

दरअसल, राज्य सरकार ने दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसे देखते हुए दो अक्टूबर को राज्य के संपूर्ण जिलों में मांस-मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा चार अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से इस दिन भी बाजारों, होटल और रेस्टोरेंट में मांस-मछली की बिक्री नहीं होगी।

पशुपालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के डीएम, एसपी और जिला पशुपालन पदाधिकारियों को इस आदेश के आलोक में पत्र भेजा है और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। ऐसे में अगर आप अगर आप मांस-मछली खाने के शौकीन हैं तो कम से कम इन दो दिनों के लिए आपको परहेज करना होगा। सरकार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन निरामिष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसी कारण इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है।

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