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बिहार सरकार का बड़ा फैसला: पुरानी नियमावली के तहत सूबे में बालू की बंदोबस्ती की जाएगी

पटना: बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि पुरानी नियमावली के तहत प्रदेश में बालू की बंदोबस्ती की जायेगी तथा अब अधिकतम 100 हेक्टेयर ही एक को दिया जायेगा. अंजनी कुमार सिंह ने देर शाम पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बालू की समस्या को लेकर आज यहां एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें बालू की समस्या पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया.

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बालू निर्धारित मात्रा से अधिक और अधिक गहराई तक निकाला जा रहा था, जिससे पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ने के साथ बालू अधिक गहराई तक निकाल लिए जाने के कारण किसानों को खेतों के पटवन में कठिनाई हो रही थी. अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बालू के अवैध खनन की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में एक बालू नीति बनायी थी और उसके आधार पर इस साल के मध्य में कुछ नियमावली बनायी थी जिस पर वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन लगाया है. 

अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस बीच यह निर्णय हुआ है कि बालू की बंदोबस्ती पुरानी नियमावली के तहत की जायेगी. उन्होंने कहा कि अवैध खनन, भंडारण और निर्धारित भार से अधिक परिवहन के विरुद्ध जो हमारे पुराने नियम हैं उन्हें सख्ती के साथ लागू कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में बालू की उपलब्धता बढ़े इसके लिए जो घाट पूर्व में रद्द हो गये थे और कुछ नये घाट जो कि सामने आये हैं, उसकी जल्दी बंदोबस्ती की जायेगी.

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