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दरभंगा विस्फोट के तीन आरोपितों को एनआईए ने आठ दिनों के रिमांड पर लिया

पटना: बिहार के दरभंगा में 17 जून को हुए पार्सल विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच दल (एनआईए) की कोर्ट में शुक्रवार को तीन आरोपितों की पेशी हुई।

रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद इमरान, नासिर और कफील को एनआईए कोर्ट लाया गया। जहां कोर्ट से एनआईए ने 10 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने नासिर और इमरान को रिमांड पर लेने के लिए आठ दिनों की अनुमति दी। ऐसे में 17 जुलाई तक नासिर और इमरान को एनआईए रिमांड पर लेगी। हालांकि, कफील के लिए एनआईए ने रिमांड की मांग नहीं की।

कफील को न्यायिक हिरासत में पटना स्थित केंद्रीय जेल बेऊर भेजा गया है। तबीयत खराब होने की वजह से सलीम पहले से ही बेऊर जेल में है। सलीम चौथा आरोपित है, जिसकी तबीयत खराब रहने के कारण उससे पूछताछ नहीं हो सकी। इमरान, नासिर और कफील की रिमांड की अवधि खत्म हो गयी थी। इसे लेकर तीनों आरोपितों को एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए गुरुवार को दिल्ली से पटना लाया गया था, जिनकी आज पटना एनआईए कोर्ट में पेशी हुई।

उल्लेखनीय है कि 17 जून, 2021 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से एक पार्सल ट्रेन से दरभंगा भेजा गया था। जब पार्सल दरभंगा स्टेशन पर उतारा जा रहा था तभी प्लेटफॉर्म पर कम क्षमता का एक धमाका हुआ। जीआरपी के बाद इसकी जांच में एटीएस और एफएसएल को लगाया गया था। पार्सल में कपड़ों के अलावा एक शीशी थी, जिसमें कुछ केमिकल रखा गया था। ब्लास्ट इसी केमिकल की वजह से हुआ था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।

एनआईए की टीम दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के तीन आरोपितों को लेकर गुरुवार को पटना पहुंची थी। दिल्ली से हवाई जहाज से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आरोपितों को सीधे एटीएस के दफ्तर ले जाया गया था। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम तीनों आरोपितों को लेकर गुरुवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंची थी।

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