नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों को 3 साल की जेल, नए नियमों के तहत एक लाख तक का होगा जुर्माना

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों को 3 साल की जेल, नए नियमों के तहत एक लाख तक का होगा जुर्माना

Chhapra: यातायात के नए नियमों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन में सारण समाहरणालय में प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि यातायात के नियम बदल गए हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को अब पूरी तरह जेब ढीली करनी पड़ेगी. साथ ही पिछले मुकाबले अब 10 गुणा ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा.

1 सितंबर से ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे. इसे कठोरता पूर्वक पूरे जिले में लागू किया जाएगा. छपरा में ट्रैफिक डीएसपी को भी पोस्टिंग पिछले वर्ष हो चुकी है.

जिलाधिकारी ने कहा कि नए कानून में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना बढ़ा दिया गया है और कुछ नए कानून भी बने हैं. इसके तहत नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों पर ₹25000 जुर्माना किया जाएगा. साथ ही अभिभावकों को 3 साल का कैद होगा. इसके तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष होने तक नहीं बनेगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा.

इस दौरान डीटीओ ने कहा कि इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को साइड नहीं देने वालों पर ₹10000 जुर्माना लगेगा. वहीं बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर ₹100 की जगह ₹1000 जुर्माना भरना पड़ेगा. परिवहन नियमों के उल्लंघन पर सबसे कम ₹100 जुर्माना था उसे ₹500 बढ़ाकर कर दिया गया है.

इसके तहत रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर ₹500 जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन करने पर ₹2000 जुर्माना. अयोग्य व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देना पर अब 500 की जगह ₹5000 जुर्माना लगेगा.

बिना लाइसेंसी वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना, चालक लाइसेंस के आयोग घोषित होने के बावजूद वाहन चलाना या कंडक्टर लाइसेंस के लिए आयोग घोषित होने के बाद कंडक्टर का काम करने पर ₹10000 जुर्माना लगेगा.

वाहन का डाइमेंशन फैलाने पर 5000 से ₹10000 जुर्माना लगेगा, नशे में ड्राइविंग करने पर 10000, खतरनाक चालन में 2000 छोटे वाहनों  के लिए और 4000 बड़े वाहनों के लिए जुर्माना.

ओवर स्पीड के लिए 1000 से ₹5000 जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 से ₹15000 जुर्माना लगेंगे. वहीं रोड पर रेसिंग करने पर ₹5000 जुर्माना लगेगा.

सड़क सुरक्षा के प्रतिकूल चलने पर 1500, प्रदूषण फैलाने पर 10000, ओवरलोड टू व्हीलर पर ₹2000 जुर्माना और 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. जीवन के लिए खतरनाक वस्तु का परिवहन पर 20000 तक का जुर्माना, बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 10000, अधिक क्षमता से अधिक लोडिंग करने पर 20 हजार और ₹2000 प्रति टन के लिए जुर्माना लगेगा.

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें