Patna: बहुचर्चित मुजफफरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साकेत कोर्ट ने इस मामले के किंगपिन और दोषी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
ये मामला मुंबई (Mumbai) की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया है.
A valid URL was not provided.