पटना: न्यूड फोटोशूट मामले में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू नैयर के द्वारा गुरुवार को परिवाद दायर किया गया है।
सोशल मीडिया पर जारी की गई उनकी न्यूड तस्वीरों को लेकर यह परिवाद दायर किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, संकेत करना या कृत्य करना) और आईटी एक्ट के सेक्शन 67ए के तहत दर्ज किया गया है।
राजू नैयर ने बताया कि अभिनेता की अश्लील तस्वीरों से महिलाओं की भावना आहत हुई है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। शिकायतकर्ता ने रणवीर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से कथित आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाने की मांग की है। राजू नैयर के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई कि अगली तिथी पांच अगस्त को रखी गई है।
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