तिहरे हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा

तिहरे हत्याकांड में दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा

Chhapra: नए भारतीय कानून के अंतर्गत न्याय देने वाला देश का पहला जिला सारण बना है। छपरा व्यवहार न्यायालय ने तीन लोगों की जघन्य हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल चलाकर रिकॉर्ड समय में पीड़ित को न्याय देते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

न्यायालय ने सारण जिले के रसुलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में 17 जुलाई कोे तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर के मकान के छत पर तीन लोगों के हत्या कांड में फैसला सुनाया है। जिसमें धारदार हथियार से मारकर पिता और उनके दो पुत्रियों की नृशंस हत्या कर दी गई थी।

इस सम्बंध में रसुलपुर थाना ने कांड सं0-133/24 दिं0-17.07.2024 में धारा-103(1) / 109(1) /329(4) /3(5) बी0एन0एस0 दर्ज कर पुलिस ने त्वरित गति से अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन और अंकित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। साथ ही साथ अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय से पुलिस ने स्पीड ट्रायल का अनुरोध भी किया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने 14 दिनों में ही आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया था।

यह था मामला:  सारण में पिता और दो पुत्रियों की हत्या, माँ गंभीर रूप से घायल

न्यायालय द्वारा इस कांड मे स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए सुनवाई की गई थी और दोनो आरोपी सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन और अंकित कुमार को धारा-103(1)/ 109(1)/ 329(4) बी0एन0एस0 के तहत दोषी करार दिया था। 

नए कानून के तहत, प्राथमिकी (FIR) से लेकर फ़ैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है. इन कानूनों के तहत दंड की जगह न्याय को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है.

नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं. ये कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए हैं.

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