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ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जमकर फटकार लगायी ।हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम को विशेष अधिकार देते हुए बिहार के अस्पतालों में कोरोना के इलाज के दावों की जांच करने को कहा है।
पटनाा हाईकोर्ट में जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ बिहार में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के मामले की सुनवाई कर रही है। इस बाबत हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं।
राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में दावा किया कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मगर राज्य सरकार के दावों पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी की खबरें रोज आ रही हैं लेकिन सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 
सरकारी दावों की होगी जांच 
हाईकोर्ट ने पटना एम्स के डॉक्टरों की अगुवाई में एक तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन करते हुए उसे विशेष अधिकार दे दिये हैं। पटना एम्स में एनेस्थेसिया विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ उमेश भदानी की अध्यक्षता में एम्स में जेनरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ रवि कीर्ति और सीजीएच पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉ रवि शंकर सिंह की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित यह कमेटी पटना के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति , बेड की व्यवस्था और रोजाना कितने कोविड टेस्ट हुए इन सबों का हर रोज आंकड़ा लेगी।
हाईकोर्ट ने बिहार के स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव को कहा है कि सरकार पटना के सभी कोविड अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दे कि वे इस तीन सदस्यीय कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा पेश करें।कोर्ट ने राज्य स्वास्थ समिति , निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरे आला अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है।उनसे कहा गया है कि वे इस कमेटी के सदस्यों की हर तरह से मदद करें।
पटना हाईकोर्ट की बेंच ने आज  कहा है कि वह हर रोज सुनवाई कर बिहार में कोरोना के इलाज की जानकारी लेगी।कोर्ट ने बिहार सरकार के रवैये पर कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं।हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति, कोरोना मरीजों के लिए बेड के इंतजाम औऱ उनके इलाज के प्रबंध की सारी जानकारी कोर्ट को दे।
केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब 
पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यह बताने को कहा है कि बिहार को उसके कोटे के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं की जा रही है।दरअसल कोर्ट का ध्यान इस ओऱ आकृष्ट किया गया था। कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार कई राज्यों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध कर रही है लेकिन बिहार को उसके कोटे के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
इनपुट हिन्दुस्थान समाचार
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