ऐसा न हो की लॉकडाउन लगाने का आदेश कोर्ट को देना पड़े: हाईकोर्ट

ऐसा न हो की लॉकडाउन लगाने का आदेश कोर्ट को देना पड़े: हाईकोर्ट

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालात को लेकर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई हुए कहा कि आपकी सरका पूरी तरह से विफल है। ऐसा न हो कि हमें ही आगे बढ़कर लॉकडाउन लगाना पड़े।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मंगलवार तक इस पर जवाब मांगा है कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। इस पर सरकार की तरफ से आज कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। इसके बाद जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार साह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप कहा कि यह टोटल फेल्योर की स्थिति है। राज्य के अंदर संक्रमण बेकाबू है और सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह डाला कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगाने का आदेश कोर्ट को देना पड़े।

हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगने के बाद राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने तुरंत कहा कि वह सरकार के प्रमुख लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी से सरकार में हड़कंप मच गया है। दोनों जजों की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार को वार रूम खोलने का निर्देश दिया। इस वार रूम में पांच विशेषज्ञों को रखने का फैसला किया गया है।

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