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राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने लगायी रोक

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित नेपाली नगर इलाके में आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर अगले दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस दौरान पकड़े गये लोगों को भी पुलिस को छोड़ने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

सोमवार को दोपहर में कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर अधिवक्ता खुद राजीव नगर पहुंचे। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी। 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जिला प्रशासन नेपाली नगर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

इधर, प्रशासन ने राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दी थी। इस बीच लोगों ने हंगामा किया, लेकिन प्रशासन ने 95 संरचनाओं को तोड़ दिया। लगभग 50 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है।

पुलिस ने इस दौरान कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 जुलाई को 25 लोगों को तथा सोमवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 जुलाई को दो प्राथमिकी तथा सोमवार को दर्ज दो प्राथमिकी शामिल हैं।

वहीं जिलाधिकारी ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक से राजीव नगर थाना अंतर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड की अतिक्रमण मुक्त भूमि की फेंसिंग कर बोर्ड लगाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आवास बोर्ड की अतिक्रमण मुक्त भूमि की फेंसिंग कर इस आशय का बोर्ड लगाने की आवश्यकता है कि यह बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि है और लोग भू-माफिया एवं दलालों से सावधान रहें, ताकि भू-माफियों एवं दलालों द्वारा सरकारी भूमि का क्रय-विक्रय एवं आम लोगों को उनके चंगुल से बचाया जा सके।

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