गांजा तस्कर को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा

गांजा तस्कर को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा

गांजा तस्कर को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा

पूर्णिया:  गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि नही देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम धर्मेंद्र मंडल सा नवाबगंज, थाना कुरसेला, जिला कटिहार का रहने वाला है। यह सजा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) वाद सं० 78/2022 में सुनाई है।

मामला धमदाहा थाना कांड संख्या 285/2022 पर आधारित था। इस मामले के विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक शंभु आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि अभियुक्त ने अपने बहनोई के घर ग्राम मदरोनी, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया में गांजा रखा है। इसके आधार पर धमदाहा के तात्कालिक थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने 2 अक्टूबर 2022 को पुलिस बल के साथ छापा मारी की। घर में तलाशी के दौरान 27 पैकेट गांजा बरामद हुआ । अभियुक्त ने बताया अगरतल्ला से गांजा का खेप मंगाकर बेचा करते थे।

कुल गांजा करीब 150 किलो बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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