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नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का मिलेगा लाभ

नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का मिलेगा लाभ

Chhapra: राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलने जा रहा है.

शिक्षा विभाग के अपन मुख्य सचिव के के पाठक ने सभी जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को पत्र भेजते हुए शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी है.

जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विगत 26 दिसंबर 23 को जारी बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना है. इसके लिए एक परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें राज्य कर्मी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

इसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के आंकड़े ई शिक्षा कोष में दर्ज की जाए.

श्री पाठक ने यह स्पष्ट किया है कि इस ई शिक्षा कोष में शिक्षकों की दर्ज की जाने वाली जानकारियां अत्यंत ही सावधानी के साथ दर्ज कराई जानी चाहिए. जिससे कि किसी तरह की गलत जानकारी ना दर्ज हो पाए. आंकड़े जितनी सटीकता से डाले जाएंगे विभाग को उनकी परीक्षा लेने में अत्यंत ही सुगमता होगी, क्योंकि इन्हें एनपीएस का भी लाभ दिया जाना है.

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