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शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पायेंगे उम्मीदवार, पांच लोगों के साथ ही डोर टू डोर कर सकेंगे कैंपेनिंग

पटना: चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए नयी गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है. आयोग ने कोरोना काल के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिया हैं. बता दें कि कोरोना महामारी के संकट के बीच देश के कई हिस्सों चुनाव होने है, इसे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है. चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आने वाले चुनावों में नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा.

चुनाव आयोग ने कोरोना के समय चुनाव के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा. चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा.

वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं. निर्वाचन आयोग 11 सितंबर को एक रिक्त स्थान (राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन के बाद) को भरने के लिए उत्तर प्रदेश से राज्यों की परिषद के लिए उपचुनाव आयोजित करेगा.

बता दे कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराये जाने की संभावना है. अब तक चुनाव के किसी नये कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गयी है.

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