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अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज

पटना, 22 फरवरी (हि.स.)। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है।

बताया जा रहा है कि केके पाठक पर शिक्षकों को लेकर दिये गए बयान को लेकर परिवाद दर्ज कराया गया है। सुबह 9:15 बजे स्कूल खोलकर साफ सफाई करने को लेकर दिये गए बयान के खिलाफ केके पाठक पर अधिवक्ता विनोद कुमार ने आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज कराया है। मामले में 4 मार्च को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

मामले को लेकर परिवादी सह अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी शिक्षिका है। बीते दिनों केके पाठक ने जो शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर बयान दिया वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने शिक्षकों के लिए गाली वाले शब्द का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें बेहद ठेस लगा है।

इधर, स्कूल की टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ वर्चुअल बैठक कर कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे।

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