शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बनी कमिटी, चार सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बनी कमिटी, चार सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश

Patna: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा 6 सदस्यीय कमिटी बनाते हुए चार सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरसद फिरोज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 16 के उपनियम 4 में शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानांतरण हेतु प्रावधान है कि दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षिका, पुस्तकालयध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी. वही पुरुष शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी. इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता, आदि को ध्यान में रखकर प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा.

समान प्रावधान प्रारंभिक शिक्षकों के लिए प्रवृत्त नियमावली में अंकित है. उक्त प्रावधान के आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कमिटी बनाई जा रही है. जिनमे शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह को अध्यक्ष, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अमित कुमार को सदस्य, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रभात कुमार पंकज को सदस्य, पंचायती राज विभाग द्वारा नामित एक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित एक पदाधिकारी एवं NIC पटना के द्वारा नामित एक पदाधिकारी शामिल है.

0Shares

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें