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दरोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को कोर्ट में पेश करे आयोग :हाई कोर्ट

Patna: पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में दारोगा के पद पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर राज्य में हो रहे दरोगा भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता जांच में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर रिट याचिका सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस अधिनस्थ सेवा भर्ती आयोग को निर्देश दिया कि वह दरोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को कोर्ट में अगली सुनवाई को उपलब्ध करावे.

न्यायमूर्ति पी वी बजंत्री की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिय। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया की दरोगा भर्ती के लिए आयोजित किए गए पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए हैं. उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था जो विगत 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 के बीच अलग अलग स्थानों पर अपने निर्धारित समय पर होना था.

जिस समय यह परीक्षा होनी थी उस समय बिहार समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के फैलने का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता समेत कई अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जिसे आयोग ने स्वीकार करते हुए नया एडमिट कार्ड भी जारी किया.

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये नई तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अचानक आयोग ने दुबारा जारी हुआ एडमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया. नतीजतन सभी याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच के मौके से वंचित कर दिए गए. हाईकोर्ट ने इसे मनमानापन मानते हुए आयोग से भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को चार सप्ताह में कोर्ट में पेश करने का आदेश आयोग को दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी.

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