शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव, अब घर, गाड़ी और खेत नही होगा जब्त

शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव, अब घर, गाड़ी और खेत नही होगा जब्त

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक अब शराब मिलने पर घर, गाड़ी और खेत जब्त करने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा. इससे पहले नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 39 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

बताते चलें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम सर्वसम्मिति से विधानमंडल में पारित कराया था.

0Shares
A valid URL was not provided.

छपरा टुडे डॉट कॉम की खबरों को Facebook पर पढ़ने कर लिए @ChhapraToday पर Like करे. हमें ट्विटर पर @ChhapraToday पर Follow करें. Video न्यूज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को @ChhapraToday पर Subscribe करें