Patna: राज्य सरकार ने लोहार जाति को पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी सुविधाओं जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश जारी किया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के सरकार के उप सचिव रजनीश कुमार द्वारा पत्र जारी करते हुए सभी विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, आयुक्त को पत्र निर्गत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में 21 फरवरी 2022 को पारित आदेश के आलोक में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अनुमानित सुविधाएं को निरस्त करने को लेकर पत्र जारी किया गया है.
जारी पत्र में कहा गया है कि सुनील कुमार राय द्वारा 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसमें 21 फरवरी 2022 को न्यायालय का निर्णय आया जिसके अनुपालन में कार्रवाई करते हुए लोहार को जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण सहित अन्य सुविधाएं निरस्त करने का निर्देश दिया गया है.
राज्य सरकार के उप सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी गजट अधिसूचना 689 दिनांक 23 अगस्त 2016 को निरस्त कर दिया है. अब उन्होंने सभी विभागों को लोहार जाति के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाएं निर्गत करने का निर्देश दिया है.