कैबिनेट: बिहार के चार शहरों में मेट्रो ट्रेन के परिचालन सहित 48 एजेंडों पर लगी मुहर

कैबिनेट: बिहार के चार शहरों में मेट्रो ट्रेन के परिचालन सहित 48 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना, 12 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना का विस्तृत परिचालन योजना एवं वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रुपये 702.10 लाख (सात करेाड़ दो लाख दस हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति सहित कुल 48 एजेडों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक के बार में सचिव एस सिदार्थ ने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3,257 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा लिमिटेड, सिकन्दरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2)(पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान के लिए 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो.) कम्पनी लिमिटेड को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत राज्य सरकार के कार्यालयों में 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले स्मार्ट प्री-पेड मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रवीण कुमार को तत्कालीन सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सेवा से बर्खास्त को अस्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग के ही तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर भभुआ एवं मोहनियॉ शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य के लिए 198.58 करोड़ रुपये (एक सौ अन्ठानवे करोड़ अन्ठावन लाख रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत सीडब्लूजेसी संख्या 20649/2021 में उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 15.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में नगर प्रबंधकों के 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निदेशों के अनुपालन के तहत मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु होने पर 30.00 लाख (तीस लाख रुपये) एवं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 10.00 लाख (दस लाख रुपये) तथा स्थाई विकलांगता पर 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मुआवजा के राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में आम नागरिकों को सुलभ एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नयी बसों के क्रय के लिए 73.20 करोड़ (तिहत्तर करोड़ बीस लाख रुपये) की राशि की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां शहरों के लिये कुल 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व से स्वीकृत ‘‘पीएम ई-बस सेवा’’ योजना का कार्यान्वयन के लिए 1032.81 (एक हजार बत्तीस करोड़ इक्यासी लाख) रुपये की स्वीकृति दी गई।

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