पटना/मधेपुरा: कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले बिहार के मधेपुरा जिला निवासी ब्रह्म देव मंडल को सोमवार को मधेपुरा पुलिस ने जमानत दे दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था।करीब 84 वर्षीय बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल को सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ देते हुए थाना से ही जमानत दे दी गई।
इस सम्बन्ध में बताया गया है कि वरीय अधिकारियों के निर्देशन में ब्रह्मदेव मंडल को हाजिर होने का नोटिस दिया गया था। थाना पहुंचने पर इस केस के जांच अधिकारी उदय तिर्की ने विहित प्रक्रिया पूरी की और मंडल को जमानत मिल गई।
मधेपुरा एसपी, राजेश कुमार ने बताया कि मधेपुरा सदर राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने पत्र लिख कर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अपने पत्र में विधायक ने कई सवाल भी उठाए थे।थाने से जमानत मिलने पर एसपी राजेश कुमार ने बताया उसके द्वारा बताया गया कि कोरोना टीका के डोज से काफी लाभ हुआ। इसलिए इतने टीके लिए। उम्रदराज व्यक्ति होने के कारण उसे सीआरपीसी की धारा 41 का लाभ दिया गया। पुलिस समय समय पर बुजुर्ग से जांच में सहयोग लेगी। साथ ही अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होगी।
उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह ब्रह्मदेव मंडल के 12 डोज कोरोना वैक्सीन लेने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था।स्वास्थ्य विभाग द्वारा आनन-फानन में पुरैनी पीएचसी प्रभारी से आठ जनवरी को धारा 419 / 420 और 188 के तहत मामला दर्ज करवाया गया था।इसके बाद पुलिस ने ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कि थी। इसके बाद मामले पर राजनीति भी होने लगी थी।