नए BNS कानून के तहत पहली सजा: रसूलपुर के तिहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी न्यायालय से दोषी करार, 5 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

नए BNS कानून के तहत पहली सजा: रसूलपुर के तिहरे हत्याकांड के दोनों आरोपी न्यायालय से दोषी करार, 5 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

Chhapra: सारण पुलिस के द्वारा त्वरित अनुसंधान करने और न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित करने के सार्थक पहल से रसूलपुर के तिहरे हत्याकांड में घटना के 48वें दिन दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। न्यायालय के द्वारा दोनों आरोपियों को 5 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी।
इस संबंध में सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बताया कि सारण जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में गत 17 जुलाई 2024 कोे ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान के छत पर 3 लोगो को किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया गया था।
इस सम्बंध में रसुलपुर थाना कांड सं0-133/24, दिं0-17.07.2024 धारा-103(1)/109(1)/329(4)/3(5) बी0एन0एस0 दर्ज कर उनके निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम और अंकित कुमार, पिता- सुनील राम दोनों सा०- रसूलपुर, थाना- रसूलपुर, जिला- सारण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। साथ ही इस घटना से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध  न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया था।

न्यायालय ने 13 अगस्त 2024 को इस कांड मे स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22वें दिन आज दोनो आरोप-पत्रित अभियुक्तों सुधांशु कुमार उर्फ़ रौशन, पिता- संतोष राम और अंकित कुमार, पिता- सुनील राम दोनों सा०- रसूलपुर, थाना- रसूलपुर, जिला- सारण को धारा-103(1)/ 109(1)/329(4) बी0एन0एस0 के तहत दोषी करार दिया गया है। न्यायालय द्वारा 5 सितम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे इस कांड मे दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सारण पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक बिहार के छह मूलमंत्र समय, सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठा एवं स्पीडी ट्रॉयल का अनुपालन करते हुए त्वरित अनुसंधान एवं अन्य कार्रवाईयों को पूर्ण किया गया ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।
एसपी डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में इस मामले में SIT में डॉ राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय), सारण, राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण, रंजित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसपी ऑफिस, सारण, पु0नि0 राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्या0, सारण,  पु0नि0 विरेन्द्र सिंह, अंचल पुलिस निरीक्षक, एकमा, रत्ना राभा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण, पु0अ0नि0 प्रभात कुमार, थानाध्यक्ष, रसुलपुर थाना, पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना शामिल थें।
इस संबंध में लोक अभियोजक सुरेन्द्र नाथ सिंह बेजोड़ ने कहा कि नए कानून के तहत यह पहला मामला है जिसमें आरोपियों को सजा मिली है। पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान कर आरोप पत्र समर्पित करने के बाद अधिवक्ताओं के प्रयास से इस कांड के आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय द्वारा 5 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।   
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