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पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को बताया गैरकानूनी

पटना: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. बिहार में शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी बताया है. कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं है.

गौरतलब है कि 1 अप्रैल से नतीश सरकार ने पूरे राज्‍य में शराबबंदी कानून लागू किया था इस कानून के खिलाफ अप्रैल में पटना उच्च हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में शराबबंदी के फैसले को आम आदमी को संविधान में मिले अधिकार का हनन बताया गया था.

गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से ही शराबबंदी लागू है.

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