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बिहार के राजद विधायक अनिल सहनी की विधानसभा सदस्यता समाप्त

पटना: बिहार के दो विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में अधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। विधायक पर यह कार्रवाई एलटीसी घोटाले में सजा होने के बाद की गई है।

पूर्व राज्यसभा सदस्य और राजद विधायक अनिल सहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अनिल सहनी को भी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ सकती है।

उल्लेखनीय है कि एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर, 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था। यह मामला उस समय का है, जब वह राज्यसभा सदस्य थे। सहनी के सहयोगियों एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दो-दो साल जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। सीबीआई ने इस मामले में मनी लांडरिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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