पटना: राज्य में 23 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया. राज्य में पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग, भंडारण और बिक्री सब पर प्रतिबंध रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लेगा. शुक्रवार को राज्य के विकास आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से कहा था कि सख्ती से इसका पालन होना चाहिए.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 15 अक्तूबर को प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की थी लेकिन इसका गजट प्रकाशन 24 अक्तूबर को किया गया. गजट के 60 दिन बाद प्रतिबंध को प्रभावी होना है.
इसी के आलोक में 23 दिसंबर से यह आदेश प्रभावी हो गया. सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लागू करवाने के लिए कई अधिकारियों को अधिकृत किया है. शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. सरकारी स्तर पर इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.