पटना: बिहार में 24 सितंबर से सभी शहरों में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया जाना है. अब इसके प्रयोग पर अर्थ दंड भी लगेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है. पॉलीथिन पर शिकंजा करने को ‘मॉडल बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018’ का ड्राफ्ट बन चुका है. कैबनेट की मंजूरी के बाद यह प्रभावी हो जाएगा. इसके बाद पॉलीथिन के प्रयोग पर अधिकतम पांच हजार तक का जुर्माना देना होगा.
दरअसल पॉलीथिन पर रोक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एक्ट में जेल जाने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान तो है लेकिन जुर्माने की व्यवस्था नहीं है. नये वायलॉज में जिला स्तर पर कमेटी और सिटी स्क्वायड बनाकर रोक लगाने का प्रस्ताव है. सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक और फुटकर विक्रेता, ट्रेडर, हॉकर, फेरीवाला सभी को इसमें शामिल किया गया है.
नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक पर प्रभावी ढंग से रोक को नया बायलॉज तैयार किया जा रहा है. उसमें दंड की भी व्यवस्था की जा रही है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अमल में लाएंगे.