सवर्ण गरीबों के आरक्षण प्रावधान में उम्र और अटेंप्ट के छूट की हो व्यवस्था: सिग्रीवाल

सवर्ण गरीबों के आरक्षण प्रावधान में उम्र और अटेंप्ट के छूट की हो व्यवस्था: सिग्रीवाल

जलालपुर: सवर्ण गरीबों के आरक्षण प्रावधान में उम्र और अटेम्प्ट में छूट के लिए तत्काल व्यवस्था करने की आवश्यकता है. उक्त बातें महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने जलालपुर मिश्रवलिया स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में कही.

वे 24 मार्च को लोकसभा मे इस विषय पर शून्यकाल मे उठाए गए अपनी बात को बता रहे थे. उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक आर्थिक रुप से गरीब सवर्णों को लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में सवर्ण यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण के दायरे में आने वाले वे लोग हैं जो SC, ST, OBC नहीं है लेकिन वह गरीब है. जिस की परिभाषा सरकार ने तय किया है. मिसाल के तौर पर ₹8 लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों को गरीब माना गया है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत लाए गए कार्मिक प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग विभाग डीओपीटी के नोटिफिकेशन में उम्र और अटेम्प्ट की छूट का कोई जिक्र नहीं किया गया है. इसलिए उन्होंने सरकार से ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब सवर्णो के लिए आरक्षण की सुविधा देने वाले प्रावधानों में उनके लिए उम्र और अटेंप्ट की छूट के बारे में स्पष्टपता करने की मांग की है ताकि उन लोगों को उम्र में कितने वर्ष का और अटेम्पट के बारे में कितनी बार छूट की व्यवस्था है स्पष्ट किया जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बावत आग्रह किया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके नियंत्रणाधीन सभी स्तर के संस्थानों के नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उनकी उम्र और अटेम्पट मे छूट का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाए.

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