Patna: बिहार में कोविड संक्रमण के मामलों में इजाफा होने के बाद आपदा प्रबंधन समूह ने इसके नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराने का निर्णय लिया है.
राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को गृह मंत्रालय के कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के जारी दिशानिर्देशों को पालन कराने के आदेश दिए गए है.
कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल एवम रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत निर्देशों के अक्षरसः पालन के लिए आदेश दिए गए है.
भीड़ भाड़ वाले स्थलों, फ़ूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि में व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए गए है.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के निजी और सरकार आयोजनों पर 5 अप्रैल 2021 से अप्रैल के अंत तक रोक रहेगी. उक्त रोक श्राद्ध और विवाह अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नही होगा. श्राद्ध और विवाह में अधिकतम क्रमश 50 एवम 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग सवार नही होंगे. यह व्यवस्था 5 से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी.
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