पटना: सूबे में आज से शराबबंदी लागू हो गयी. राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा गुरुवार को मंजूरी दिए जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद प्रदेश में मध्य रात्रि से शराबबंदी लागू हो गई है. मद्य निषेध का उल्लंघन करने वाले बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे.
बिहार उत्पाद संशोधन विधेयक 2016 के तहत प्रथम चरण में एक अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में देशी एवं मसालेदार और भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किए जाने के साथ वहां पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी
आज से शहरी इलाके में देशी एवं मसालेदार शराब की बिक्री प्रतिबंधित किए जाने के साथ भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिवेरेज कारपोरेशन की दुकानों के माध्यम से की जाएगी तथा शहरी इलाके में भी पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर वातारण बन जाने तथा इसकी स्वीकारोक्ति बढने पर दूसरे चरण में यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी.
इस कानून के आज मध्य रात्रि से लागू हो जाने पर प्रदेश में शराब के व्यापार, उत्पादन और इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी जिसके बाद लोगों को शराब नहीं उपलब्ध हो पाएगा तथा इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कडी सजा दी जाएगी. किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह, रखने या क्रय करने एवं अवैध उत्पादन एवं बिक्री करने पर आठ से दस साल तक के कारावास की सजा तथा एक से दस लाख रूपये के अर्थदंड के भागी होंगे.