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बिहार कैबिनेट में कुल 23 एजेंडों पर लगी मुहर, डीजल अनुदान 75 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला

आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति

पटना: पटना के मुख्य सचिवालय आज संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। डीजल अनुदान और बिहार में साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बिहार में साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही सरकार ने डीजल अनुदान की राशि 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है।

आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महा निरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 हेड कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत 13,63,26,600 / – अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 135 अभियंताओं के नियमित पदों, जिनकी सेवायें बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि० (बुडको) के अधीन प्रतिनियुक्ति हेतु सृजित किये जाने वाले समरूप पद के विरूद्ध उपलब्ध करायी जायेगी, को सृजित किये जाने तथा इन 135 पदों के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्व से सृजित 43 पदों, अर्थात् कुल 178 पदों के समरूप प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार शहरी आधारभूत सरंचना निगम लि० (बुडको) में 178 समरूप पदों को सृजित किये जाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर एवं प्रमंडल स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के 2 एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है जबकि निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के द्वारा अधिसूचित शुल्क तालिका अनुच्छेद-P एवं G में दस्तावेज / अभिलेख के खोज, निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रति निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क के प्रावधान में संशोधन किये जाने से संबंधित अधिसूचना को अधिसूचित करने के संबंध में।

बिहार में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे। साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है।

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है।

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