Speedy Trial: आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सैलेन साह को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
Chhapra: सारण जिलान्तर्गत त्वरित विचारण चलाकर आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सैलेन साह को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों में कुल 20 कांड चिन्हित कर न्यायालय में तत्परता से त्वरित विचारण चलाया जा रहा है।
जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है। जिस क्रम में 11 जुलाई 25 को खैरा थाना कांड सं0-368/23, धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त सैलेन साह को न्यायालय कुशुम शर्मा, सारण के न्यायालय से धारा-25 (1-बी) ए में 03 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 5000 रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा-26 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू० का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
उक्त कांड में न्यायालय द्वारा 04/12/ 2024 को गवाही हेतु साक्ष्य में निर्धारित किया गया तथा 06/02/25 से उक्त कांड में कुल सात साक्ष्यिों को अनुश्रवण कराते हुए न्यायालय में उपस्थित कराकर 5 माह 5 दिन के अवाधि में सजा दिलाई गयी।