Ara: भोजपुर जिले में हुए चर्चित जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है. प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने 15 दोषियों में से 14 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वही एक दोषी को 2 साल की सजा सुनाई गयी है.
कोर्ट ने सभी 15 आरोपितों को दोषी पाया था. 14 आरोपितों को गैर इरादतन हत्या और एक अन्य को उत्पाद अधिनियम का दोषी माना गया था.
आपको बता दें कि घटना 7 दिसंबर 2012 को हुई थी. इस घटना में जहरीली शराब पीने से कुल 21 लोगों की मौत हुई थी. कोर्ट ने करीब साढ़े 5 साल बाद फैसला सुना दिया है.
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