Chhapra: प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय कक्ष में सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी. इस आशय की जानकारी देते हुए आयुक्त के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि बैठक में आवेदक तथा आपत्तिकर्ता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा उनके वकील सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित रहेंगे, ताकि सुनवाई के दौरान वे अपना अपना पक्ष रख सकें.
इसके पूर्व वैसे आवेदक जिनकी बस किसी भी परमिट से आवृत नही है, वे परमिट के लिए दिनांक 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करते समय उन्हें कम्प्यूटर द्वारा तैयार करायी हुई समय सारणी 7 प्रतियों में, एक परिचालन मार्ग का नक्शा एवं सभी अद्यतन कागजात तथा विहित शुल्क के चालान जमा कराने होंगे. आवेदक द्वारा प्रस्तुत रुट चार्ट में सभी पड़ावों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा, साथ ही उक्त वाहन को किसी प्राधिकार का परमिट निर्गत नही है से संबंधित एक शपथ पत्र भी देना होगा. पूर्व से निर्गत परमिट को वाहन स्वामी प्रत्यार्पित करने के बाद ही आवेदन दे सकेंगे.
प्रकाशित कार्यावली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति होने की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात व निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 24 जनवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.